Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइनआवेदन | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम आवेदन फॉर्म | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता
मित्रों जैसा की हम जानते हैं हमारे देश के किसान बहुत ही मेहनत से हम सब के लिए अन्न उपजाते है चाहे कड़ी धुप हो, धनधोर वर्षा हो या कड़ाके की ढंडी। किसान इन सब की फ़िक्र किये बिना फसलों के देखभाल में लगे रहते हैं, कभी कभी दुर्भाग्यवश हमारे प्यारे किसान भाई किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं जिससे वो शारीरक रूप से असमर्थ या उनकी मृत्यु हो जाती है। इस भारी क्षति की पूर्ति करना तो असंभव है लेकिन आंशिक रूप से इनकी मदद करने के लिए उतरप्रदेश सरकार एक योजना ले के आई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021। तो आईये आज हम जानते है इसी कल्याणकारी योजना के बारे में…
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UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2021
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी की अध्यक्षता वाली केबीनेट बैठक ने 21 जनवरी 2019 को किसानों के लिए इस कल्याणकारी योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ में उतरप्रदेश के 2.29 लाख खाताधारक एवं सहखाता धारक किसानों के साथ उनके आश्रित और बटाईदार भी शामिल है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना वह योजना है जो किसानों के मृत्यु या दुर्घटना के होने पर एक सहायता राशि प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जिसके के अंतर्गत कृषक व बटाईदार के आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रूपये तथा दिव्यांग होने पर उसे 1.25 लाख से लेकर 5 लाख रुपये धनराशि तक की सहायता प्रदान की जाती है। 60 प्रतिशत से अधिक दिवांग्यता की स्थिति पर अधिकतम 2 लाख रुपये दिए जायेंगे।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | अभी नहीं |
मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के लिए योग्यता :
- लाभार्थी की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष तक होनी चाहिए।
- उतरप्रदेश प्रदेश राज्य के सभी खाताधारक सह खाताधारक किसान जो दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में दिव्यांग हो जाते हैं या उनकी मुत्यु हो जाती ह।
- खातधारक सह खाताधारक कृषक के परिवार के व्यक्ति जिनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है तथा आय का श्रोत केवल कृषि है तथा कृषि भूमि उनके नाम पर दर्ज है, ऐसे भूमिहीन किसान जो कॉन्ट्रैक्ट या पट्टे से प्राप्त भूमि पर कृषि करते हैं।
- भूमिहीन किसान जो बटाई पर खेती करते हैं जिनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है।
यहाँ आपको को बताते चलें बटाई या बटाईदारी कृषि की उस प्रक्रिया या व्वस्था को कहतें हैं। जिसमें भूमि का स्वामी उसपर कृषि कार्य करने वाले किसान को अपनी भूमि के प्रयोग का अधिकार इस शर्त पर देता है की कृषक अपनी उपज का कुछ हिस्सा उसे भूमि के एवज में प्रदान करेगा।
राहत प्रदान किए जाने वाले दुर्घटनाओं की सूची
यूपी मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना में दुर्घटनाओं की सूची :
- यदि किसान की म्रत्यु या दुर्घटना निचे दिए गए किसी कारणों से होती है तो किसान को कृषि कल्याण योजना का लाभ दिया जायेगा।
- यदि किसान की म्रत्यु या दुर्घटना आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने से होती हैं।
- यदि कृषक की मुत्यु या दुर्घटना आग के कारण बाढ़ बिजली या करंट से होती है नदी, झील, तालाब, पोखर एवं कुएं में डूबने से प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी-तूफान, वृक्ष गिरने, दबने व मकान गिरने से होनी वाली दुर्धटना।
- विषैले प्राणियों जैसे सांप, बिच्छू तथा, जीव-जंतुओं के काटने व आक्रमण से रेल, सड़क, हवाई व अन्य वाहन इत्यादि से दुर्घटना होने पर।
- भू-स्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट ।
- सीवर चैंबर या नालें में गिरने से होने वाली दुर्घटना।
- किसी भी अन्य कारण से कृषक की अप्राकृतिक रूप से होने वाली मृत्यु व दिव्यांगता पर किसान, या उसके विधिक उतराधिकारी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2021 में दी जाने वाली सहायता धनराशि
- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
- ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत