उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में हुए बड़े बदलाव, 5 लाख तक की मिलेगी मदद, स्कीम का ऐसे लें लाभ Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana In Hindi
उत्तरप्रदेश में छोटे किसानों और खेती पर आश्रित लोगों के साथ गरीब एवं कमजोर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को निम्न तबके के लोगों के लिए रक्षा कवच तक माना जाने लगा है, जिसके तहत विपरीत परिस्थितियों में सरकार द्वारा लाभार्थी लोगों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना
इस योजना की लॉन्चिंग सितंबर 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के नाम से हुई थी, जिसका सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कर दिया गया, इसके साथ ही योजना के प्रारूप में भी काफी हद तक बदलाव किए गए हैं और इसके विस्तार के साथ इसके तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के नए प्रारूप में उत्तरप्रदेश के लगभग 3 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के फायदे
- मृत्यु पर 5 लाख तक का बीमा- योजना के लाभार्थी किसी परिवार के मुखिया की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे या उसके परिवरा को 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
- मुफ्त इलाज की व्यवस्था- योजना के तहत दुर्घटना में घायल होने पर ढाई लाख तक के मुफ्त इलाज का भी प्रावधान है। इसके लिए 30 से भी अधिक बिस्तरों के साथ सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों एवं सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर लगभग 1540 अस्पतालों को शामिल किया गया है।
- इन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ- योजना में सड़क, वायु या रेल दुर्घटना, गैस रिसाव, कुत्ते के काटने पर, जंगली जानवर के काटने या हमला करने पर, जलने पर, डूबने पर, बाढ़ में बहने पर, दुर्घटना में हाथ या पैर कट जाने पर, भूकंप के कारण और करंट जैसी दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोगों को लाभ मिलेगा।
- लाभान्वितों को मिलेगा बीमा केयर कार्ड- अभी इस योजना के तहत इलाज के लिए लाभार्थी को पूरी राशि का भुगतान खुद करना पड़ता है, बाद में शासन द्वारा वह राशि जारी की जाती है, लेकिन जल्द ही योजना के अंतर्गत लोगों को इलाज के लिए बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा और लाभार्थी कैशलेस इलाज करा सकते हैं।
- परिवार को भी मिलेगा लाभ- पहले योजना के तहत सिर्फ किसान को ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब योगी सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए, किसानों के परिवार को भी इसका पात्र बना दिया है।
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
- किसी भी शख्स को योजना का उसी स्थिति में मिलेगा, जब वह उत्तरप्रदेश का मूल निवासी हो।
- लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 75 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (बीपीएल परिवार के लिए आय प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं)
- लाभार्थी एवं परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड
- लाभार्थी के बैंक खाते की डिटेल
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन अभी मैन्यूअल तौर पर ही किया जा रहा है, जो जिलाधिकारी कार्यालय में सम्पन्न होता है। पूरी योजना का संचालन अभी डीएम की निगरानी में होता है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन महीने के भीतर इस योजना से जुड़ा वेब पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से लोग इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे ही इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे।