मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 (उत्तरप्रदेश) – किसानों और खेती पर आश्रित मजदूरों के कल्याण के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने एक अभिनव पहल की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत खातेदार एवं बंटाई पर खेती करने वाले किसानों को उनके कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा राशि प्रदान की जाती थी। इस योजना को 21 जनवरी 2020 को राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021
योजना के तहत खेती किसानी के काम के दौरान अगर किसी किसान की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, या वह दिव्यांग हो जाता है, तो उसे या उसके परिवार को सरकार की तरफ से एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जो विपरीत परिस्थिति में उन्हें संबल प्रदान करता है। दोस्तों आज हम इस आर्टिकल के जरिए आपके साथ इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी साझा करेंगे, जिसमें आप इससे जुड़े अहम पहलुओं से रूबरू हो सकेंगे।
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Mukhyamantri Krishak Kalyan Yojana (UP) 2021 का क्रियान्वयन एवं लाभ
- योजना के तहत विपरीत परिस्थितियों में किसान या उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है।
- इस योजना से खातेदार-सहखातेदार किसान के साथ बटाईदार और उनके आश्रित भी लाभान्वित हो सकते हैं।
- जो भी किसान खेती कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, उसे मदद दी जाती है।
- योजना के मुताबिक, किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और 60 फीसदी दिव्यांग होने पर 2 लाख सहायता राशि का प्रावधान है।
- किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख की राशि उसके द्वारा नामांकित सदस्य को प्रदान की जाएगी।
- योजना का संचालन राज्य का कृषि एवं कल्याण विभाग करेगा, जिलास्तर पर कलेक्टर इसे लागू करेंगे।
- इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जो 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना के शिकार हुए हों।
- किसान या उनके परिवार वालों को आवेदन करने के लिए दुर्घटना के बाद 45 दिनों का समय मिलेगा।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना में दुर्घटनाओं की सूची – योजना में कौनसी दुर्घटनाएं शामिल हैं ?
- आग लगने, बिजली गिरने या करंट लगने से दुर्घटना।
- सर्पदंश, जीव-जंतु एवं जानवर के काटने और आक्रमण।
- हत्या, आतंकवादी हमला, लूट, डकैती, मारपीट।
- नदी, झील, तालाब, पोखर एव कुएं में डूबने से हुआ हादसा।
- आंधी-तूफान, पेड़ या मकान गिरने से हुआ हादसा।
UP CM Krishak Kalyan Yojana 2021 के पात्रता क्या होगी ?
- उत्तरप्रदेश के मूल निवासी को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- उन्हीं किसानों को इसका फायदा मिलेगा, जिनकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होगी।
- खातेदार और सहखातेदारों के साथ उनके आश्रितों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
- पट्टे और बटाई पर खेती करने वाले किसान और उसके आश्रित भी इसके लिए पात्र होंगे।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आवेदक की बैंक खाते की जानकारी
- आवेदक के नॉमिनी के प्रमाण के लिए जरूरी दस्तावेज
- जमीन से जुड़े दस्तावेज एवं आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 में आवेदन कैसे करें?
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 का लाभ लेने के लिए किसान या उसके परिवार के सदस्य को कलेक्टर को आवेदन लिखना होगा।
- इस आवेदन पत्र में किसान के साथ घटी दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
- इसके बाद अधिकारियों के द्वारा इस जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद किसान या उसके परिवार को स्थिति के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- अभी इस योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
- राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इसके लिए विशेष पोर्टल लॉन्च करने के निर्देश दिए हैं।