उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना: 25 लाख रूपये का तक का लोन दे रही सरकार – जाने पूरी आवेदन प्रक्रिया

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना 2020 (प्रवासी पंजीयन, पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन, पात्रता, जॉब कार्ड) (Mukhyamantri Swarojgar Yojana Registration UK in Hindi, Eligibility, Portal at doiuk.org) Pravasi Swarojgar Yojana Apply | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Uttarakhand Swarojgar Yojana Form | Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme In Hindi

कोरोना वायरस के कारण देश और राज्यों की अर्थव्यस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है और लॉकडाउन होने के कारण जो मजदुर दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए थे वो प्रवासी मजदुर भी घर लौट आये है। ऐसे में बेरोजगार की बढ़ गयी है इसलिए बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना शुरू की गयी है। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा इसलिए रोजगार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको Mukhyamantri Swarojgar Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana

क्या है उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना 2020?

इस प्रवासी स्‍वरोजगार योजना 2020 के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा व जो मजूदर अपना खुद का कोई व्यापार करना चाहते है उन लोगो को इस योजना के अंतर्गत सस्ते दर पर सरकार के द्वारा लोन मुहैया कराया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत जो मजदुर अपना खुद का व्यापर करना चाहते है और उनके पास पैसे नहीं है ऐसे लोगो को सरकार के द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है साथ में सरकार की तरफ से लोन राशि में सब्सिडी दी जा रही है इस योजना के द्वारा लोगो को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा जो रोजगार की तलाश में है लेकिन उसके पास खुद का कोई स्किल नहीं है ऐसे लोगो को कौसल विकास केंद्र के जरिये प्रशिक्षण देकर उसकी योग्यता के आधार पर उसको रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।

योजना का नाममुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना
किनके द्वारा शुरू की गईCM श्री त्रिवेन्‍द्र सिंह रावत के द्वारा
कब शुरू की गई28 मई 2020
योजना के लाभार्थीराज्‍य के प्रवासी मजदूर
योजना का उद्देश्यप्रवासी मजदूरों को ऋण प्रदान कर स्‍वरोजगार हेतु प्रेरित करना
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://doiuk.org/

इसलिए शुरू की गयी है उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के द्वारा बेरोजगार लोगो को रोजगार उपलब्ध करवाना है ताकि प्रदेश के मजदूरों को काम उपलब्ध करवाया जा सके। ताकि प्रदेश की अर्थव्यस्था फिर से पटरी पर आ सके इसके लिए उत्तराखंड सरकार ताबड़ तोड़ फैसले ले रही है। ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध करवाया जाये। जो मजदुर अपना खुद का व्यापार करना चाहते है उन मजदूरों को बैंक के द्वारा सस्ते दर पर लोन दिया जायेगा व लोन राशि पर सब्सिडी दी जाएगी।

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के लाभ

  • मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना उत्तराखंड के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के  25 लाख रूपये का लोन व सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपये का लोन दिया जायेगा जिसमे राज्य सरकार की तरफ से 15 %से 20 % की सब्सिडी दी जाएगी।
  • जिसमे सामान्य श्रेणी के लोगो को 10 % की सब्सिडी दी जाएगी।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा वेबसाइट भी शुरू कर दी अगर कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो आवेदन कर सकता है।
  • Mukhyamantri Swrojgar Yojana Uttrakhand के अंतर्गत  उद्योग, सेवा व व्‍यवसाय क्षेत्र को फिर से शुरू करने व उनको और ज्यादा प्रसार करने केलिए दिया जायेगा ताकि रोजगार के नए अवसर और पैदा किया जाये जिससे प्रदेश के लोगो को रोजगार प्राप्त होगा।

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन लाभ ले सकता है

  1. इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के लोगो को दिया जायेगा इसके अलावा किसी अन्य लोगो को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  2. इस योजना का लाभ लेने के लिए  शैक्षिक योग्‍यता  निर्धारित नहीं की गयी है कोई भी व्यक्ति लोन लेने के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  3. मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना का लाभ परिवार में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा।
  4. इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए अधिक मात्रा में अगर आवेदन आते है जो  चुनाव प्रोजेक्‍ट वायबिलिटी के आधार पर सेलेक्ट किया जायेगा।
  5. इस योजना में महिलाओ व SC, ST, विक्लांग, दिव्यांग लोगो को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
  6. इस योजना का लाभ वो लोग ही उठा सकते है जिन्होंने पिछले 5 सालो में इस योजना से सबंधित कोई अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हो चाहे वो  केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की।

योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लगने वाले दस्तावेज

  • आवेदन कर्ता का आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र।
  • उत्तराखण्ड राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (Income Tax Certificate)
  • पैन कार्ड नंबर (Pan Card Number)
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मोबाइल नंबर।

उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  1. मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  2. इस पोर्टल पर आने के बाद आपको Uttrakhand Mukhyamantri Swrojgar Yojana से सबंधित फॉर्म के PDF को डाउनलोड करना है।
  3. फिर आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है उसके बाद इस फॉर्म को भरना है।
  4. इसमें आपको पूछी गयी सभी जानकारी सही सही भरनी होगी जैसे :- नाम, पता, आधार संख्या, बैंक डिटेल्स इस प्रकार की जानकारी आपको इस फॉर्म में भरनी होगी।
  5. उसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी महाप्रबंधक, जिला उघोग केन्‍द्र में जाकर जमा करवाना होगा।
  6. उसके बाद सबंधित अधिकारी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट की जाँच की जाएगी।
  7. उसके बाद अधिकारी पर डिपेंड करता है आपको लोन देगा या नहीं क्योंकि लोन उसी व्यक्ति दिया जाता है जो उनको लगता है लोन वापिस रिकवर कर देगा।

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