Uttar Pradesh Driving Licence Online Apply Form | उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | Online Driving Licence Uttar Pradesh in Hindi
आज से (20 अप्रैल 2020) उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नए नियमों के साथ अब ऐसे बनेगा ।
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UP Driving License Online Apply
मित्रों, आज के समय में जब सबके पास अपना व्हीकल होता है और इसके लिए देश के सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस की आवस्यकता होती है। ऐसे में हर कोई नहीं जनता कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है। अतः आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि Uttar Pradesh Driving Licence ऑनलाइन आवेदन कैसे करें. उत्तर प्रदेश जनसँख्या बाहुल्य वाल्ला राज्य है और यंहा कि अधिकतर जनता के पास मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी है, इसके साथ ही अनेक लोग कार एवं अन्य वाहन भी रखते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के चालान अथवा अन्य परेशानिओं से बचने के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस होना अत्यंत आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस – पुरे भारत में साइकिल को छोड़ कर किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कोई वाहन नहीं चला सकता है जैसे :- मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी, ट्रक। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को अन्य सरकारी आईडी की जगह भी इसका उपयोग कर कर सकते है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिए है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
आप कौन-कौन से वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं:-
- बिना गियर वाला मोटरसाइकिल
- मोटरसाइकिल गियर वाला
- हल्का मोटर वाहन
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार:-
- Learning Licence (लर्निंग लाइसेंस)
- Permanent Licence (स्थायी लाइसेंस)
- International Driving Licence (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)
- Duplicate Driving Licence (ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लिकेट)
- Light Motor Vehicle Licence (हल्के मोटर वाहन)
- Heavy Motor Vehicle Licence (भारी मोटर वाहन)
UP ड्राइविंग लाइसेंस किन-किन लोगों को बनवाना आवश्यक है?
वैसे तो ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष अधिक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना उन लोगो के लिए अनिवार्य है जो गियर वाला वाहन चलाते है जैसे :- मोटरसाइकिल, स्कूटी, ऑटो, कार, ट्रक.
उत्तरप्रदेश Driving License के लिए जरूरी कागजात
कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, निचे बताये गए दस्तावेज(Documents) के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते है।
- वोटर ID कार्ड
- स्कूल सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लगने वाली फीस की दर सूची
Grant of Learner’s License for each class of vehicle (on paper) | Rs 30.00 | |
2 | Permanent Driving License on Smart Card | Rs 200.00 |
3 | International Driving Permit (on paper) | Rs 500.00 |
4 | Renewal of Driving License on Smart Card | Rs 250.00 |
5 | Driving test for each class of vehicle | Rs 50.00 |
6 | Endorsement of new class of vehicle on Smart Card DL | Rs 200.00 |
7 | Renewal of DL on Smart Card after expiry of grace period | Rs 200.00 + penalty @ Rs 50 per year or part thereof |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले हम आपको बता दे की ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के बनाये जाते है जिसमे पहला learner License और दूसरा होता है परमानेंट लाइसेंस।
- यदि आप लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको उत्तरप्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिसियल वेबसाइट, सारथी पोर्टल पर जाना होता है।
- उसके बाद आपके सामने “न्यू लर्निंग लाइसेंस” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर आपको क्लीक करना है उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लीक करना है।
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जंहा पर आवेदन कर्ता को अपने आधार कार्ड की संख्या को डालना है उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य को सेलेक्ट करना है।
- उसके बाद अपना स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके आगे बढ़ने पर आपके सामने लर्निंग लाइसेंस का आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा उसके बाद उस फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी सही सही भर दे।
- इसके बाद क्लास ऑफ व्हीकल को सेलेक्ट करना है।
- उसके बाद आवेदन कर्ता को क्लास ऑफ व्हीकल को सेलेक्ट करना है उसके बाद ऊपर बताये गए सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है।
- अब आपको अपना एड्रेस डालना है।
- उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।
- उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन हो जायेगा और उसके बाद समन्धित अधिकारी के द्वारा आवेदन फॉर्म को सत्यापित किया जायेगा।
- और इस तरह मित्रों आपका उत्तर प्रदेश लर्निंग लाइसेंस के लिए सफलतापूर्वक आवेदन हो चुका है।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदन कर्ता को इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद उत्तरप्रदेश राज्य सेलेक्ट करना होगा उसके बाद आरटीओ ऑफिस को सेलेक्ट करना है.
- उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा जंहा पर New Driving License का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लीक करना होगा.
- उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जंहा पर लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लीक करना है.
- उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा उसमे आपको पूछी गयी सारी जानकारी सही सही भरनी होगी और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.
- उसके बाद आपका परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन हो जायेगा उसके बाद समन्धित अधिकारी के द्वारा आवेदन फॉर्म सत्यापित किया जायेगा.
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महोदय
निवेदन इस प्रकार है कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता हूं मेरा कोई driving लाइसेंस नहीं है
धन्यवाद 🙏