आरटीई राजस्थान प्रवेश 2022: 2 मई से आवेदन शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

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RTE Rajasthan Admission 2022

RTE का पूरा नाम  Right To Education एक्ट (शिक्षा का अधिकार) इसको आप Right Of Children To Free And Compulsory Education Act (नि:शुल्क और अनिवार्य बच्चो का शिक्षा का अधिकार अधिनियम) भी कह सकते है। इस कानून को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को इस कानून को लागु किया गया था और भारत के सविधान में अनुच्छेद 21A को ही RTE एक्ट कहा जाता है।

RTE Rajasthan Admission 2022 Latest Update:- आरटीई राजस्थान प्रवेश 2022 के लिए आवेदन 2 मई 2022 से शुरू हो जायेंगे, इसलिए अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए सभी जरुरी दस्तावेज पहले से ही बनवा कर रखें।

 

RTE Rajasthan Admission 2020
RTE Rajasthan Admission 2022

आरटीई राजस्थान प्रवेश 2022 – ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण

जिनके बच्चो 31 मार्च 2020 तक तीन साल के हो रहे है वो RTE एक्ट के तहत नुर्सरी से लेकर आठवीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा के लिए बच्चे एडमिशन ले सकते है। आवेदन करने से पहले हम आपको बता दे की आवेदन करते है तो आपको निशुल्क एड्मिशन मिलेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकी इसमें जो एड्मिशन दिया जाता है वो लॉटरी के माध्यम से दिया जाता है। मतलब इसमें लॉटरी निकाली जाती है निशुल्क एडमिशन देने के लिए जिसका लॉटरी में नाम आता है उसको एडमिशन दिया जाता है। इसके लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा।

  • उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट rte.raj.nic.in पर जाना होगा।
  • जिसके बाद वेबसाइट के मुख्य पेज पर “छात्र ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • Direct Link : RTE Rajasthan Student Apply Online

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साइट ओफ्फिसाइल पोर्टल ओपन होने के बाद आपको नया RTE लॉटरी पर क्लीक करना होगा। उसके बाद आप से पूछी गयी सही सही जानकारी भर दे। उसके बाद सबमिट पर क्लीक करना और उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो हो जायेगा और आपको अप्लाई किये गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। एक बात ध्यान रहे आप इसमें अपनी नजदीकी स्कूल में एडमिशन के लिए ही आवेदन कर सकते है अन्य के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते है।

RTE एक्ट से बच्चो को क्या लाभ मिलेगा?

RTE एक्ट सरकारी स्कूल पर तो वैसे ही लागु है लेकिन ये एक्ट प्राइवेट स्कूल पर भी लागु होता है। जिसके कारण प्राइवेट स्कूल वालो को 25 प्रतिशत गरीब परिवारों के बच्चो को निशुल्क पढ़ाना होता है और ये क़ानून स्टेट बोर्ड के स्कूल और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल दोनों बोर्ड के स्कूल पर लागु होता है ।RTE एक्ट के द्वारा बच्चा निःशुल्क शिक्षा के लिए इनमे से किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। अगर स्कूल प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो उस स्कूल पर बाहरी जुर्माना या स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अगर स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल को चलाता है तो स्कूल संचालक पर एक लाख रूपये का जुर्माना और रोजाना 10 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान है।

इस कानून के द्वारा विकलांग बच्चो को निशुल्क शिक्षा14 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गयी है।

RTE एक्ट के नियम और शर्ते –

  • इस कानून के द्वारा बच्चो को फ्री शिक्षा देना।
  • स्कूल में बच्चों की स्क्रीनिंग करने पर और माता-पिता का इंटरव्यू लिए जाने पर 25 हज़ार रूपये से लेकर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • इस कानून के द्वारा बच्चा बिना डॉक्यूमेंट के भी एडमिशन ले सकता है बच्चो को फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होती है।

RTE एक्ट के तहत एडमिशन लेने के लिए पात्रता

  • BPL परिवार मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वही लोग इसका लाभ उठा सकते है।
  • एडमिशन लेने के लिए बच्चे की माता पिता की आय सालाना 2 लाख 50 हज़ार रूपये से कम होनी चाइए।
  • बाल विकाश अधिकारी के द्वारा रजिस्टर अनाथ बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते है।
  • HIV और AIDS से ग्रस्त बच्चे।

RTE एक्ट के तहत निशुल्क एडमिशन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज –

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • बच्चे का आधार कार्ड।
  • बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • पिता का आय प्रमाण पत्र।
  • बच्चे का पासवर्ड साइज़ फोटो।
  • राशन कार्ड की प्रति इसलिए राशन कार्ड में बच्चे का नाम होना अनिवार्य है।
  • अगर आप राजस्थान के निवासी है तो जन आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • HIV और AIDS से ग्रस्त बच्चे के एड्मिशन के लिए जिला मेडिकल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
  • अनाथ बच्चो के लिए बाल विकाश अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र।

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