पीएम फसल बीमा योजना – किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी – जल्दी आवेदन करें

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2020 – भारतीय कृषि को मानसून का जुआ माना जाता है। कभी अतिवृष्टि तो कभी सूखा, अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों को इस मुसीबत के वक्त में उनका सहारा बनने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2020

इस योजना की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 के दिन की थी। यह बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की स्थिति में किसानों के प्रीमियम का भुगतान कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करती है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपके साथ इस योजना के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई फसलों का प्रीमियम प्रदान किया जाता है। 
  • योजना के लाभ के लिए किसानों द्वारा किए जाने वाले भुगतान को काफी कम रखा गया है, जिससे वह आसानी से इसका फायदा ले सकें। 
  • जैसे अगर किसान एक हेक्‍टेयर खेतों का बीमा करवाता है, तो उसका बीमा 24 से 25 हजार रुपए का होता है, इसके लिए उसे सिर्फ डेढ़ से 2 हजार रुपए देने होते हैं। 
  • योजना के अन्तर्गत किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि बचा हुआ प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • यह प्रीमियम की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बराबरी से बांटी जाती है। 
  • फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान मोबाइल के माध्‍यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में आंकलन कर सकता है।
  • योजना के तहत किसान को लाभ सिर्फ उसी स्थिति में मिलता है, जब उसकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई हो।
  • मानव के द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना, चोरी होना जैसे नुकसान इस योजना में शामिल नहीं हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता – आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • किसान का आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड।
  • अगर खेत खुद किसान का है, तो खेत का खसरा क्रमांक/खाता नंबर और जरूरी दस्तावेज।
  • खेत में फसल का सबूत, इसके लिए किसान पटवारी, सरपंच जैसे लोगों से एक पत्र लिखवाकर जमा करा सकते हैं।
  • अगर खेत बटिया पर किराए से लिया है, तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी।
  • फसल के नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे बैंक खाते में लेने के लिए एक कैसिल्‍ड चेक।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 में कैसे करें आवेदन ? – ऑनलाइन फॉर्म

  • जो भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा कराना चाहता है वह नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकता है। 
  • किसान को बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म लेकर वहीं पर जमा करना होता है। 
  • इसके साथ ही किसान ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। 
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आप इसकी भाषा अपने मुताबिक बदल सकते हैं। 
  • होम पेज पर आपको फॉर्मर कॉर्नर का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉग इन फॉर्म खुलेगा। 
  • अगर आपका रजिस्ट्रेश नहीं है, तो आपको यहां अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद दोबारा लॉग इन पेज पर जाना होगा। 
  • लॉग इन करने के बाद आपके सामने योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहां आप फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर Helpline Number

भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये हैं। जिनकी सहायता से किसान अधिकारयों से सीधे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

  • 011-23382012 /2715 /2709
  • आप [email protected] पर भी अपने अपनी सभी समस्याओ की समाधान प्राप्त कर सकते है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Helpline Number
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Helpline Number

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2020 Official Portal:-

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