कोरोना वायरस के कारण पुरे भारत में 40 दिनों का लॉकडाउन किया गया है जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान गरीब वर्ग और निम्न वर्ग के लोगो को हुआ है जिसको देखते हुए दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ड्राइवर रिक्शा चालकों,ऑटो चालकों,ई-रिक्शा,टैक्सी ड्राइवर,ट्रक ड्राइवर,बस ड्राइवर(सभी पब्लिक सर्विस वाहन चलाने वाले लोग) को आर्थिक मदद देने के लिए दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना को शुरू किया है इस योजना के द्वारा दिल्ली के सभी ड्राइवर को 5000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और इस योजना का लाभ लेने के लिए 13 अप्रैल 2020 से आवेदन फॉर्म भरने भी शुरू हो चूका है ।
दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का उद्देश्य
कोरोना वायरस के कारण पुरे देश भर में लॉकडाउन किया गया है जिसको देखते हुए अलग अलग वर्गो को कुछ आर्थिक लाभ देने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाए चलाई जा रही है जिसमे सार्वजनिक वाहन चलाने वाले चालकों को भी कुछ आर्थिक मदद देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना को शुरू किया गया है ताकि ड्राइवर वर्ग के हाथ में कुछ नगदी आये जिससे वो अपनी रोजमर्रा में उपयोग होने वाली वस्तु की खरीदारी कर सके ।
दिल्ली ड्राइवर योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली के ड्राइवरो को ही दिया जायेगा ।
इस योजना का लाभ लेने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है ।
पीएसवी बैज धारण करना जो 23 मार्च 2020 से पहले का जारी किया हुआ होना चाइये ।
यदि किसी ड्राइवर का लाइसेंस 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गया है तो उस ड्राइवर को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
इस योजना का लाभ सार्वजनिक वाहन चलाने वाले सभी ड्राइवरो को दिया जायेगा जैसे :- टैक्सी, ऑटो रिक्शा, मैक्सी कैब, फाट-फाट सेवा, ई-रिक्शा, ग्रामीण सेवा, इको-फ्रेंडली सेवा और स्कूल कैब इत्यादि।
दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के अंतर्गत 5000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है इस योजना का लाभ ड्राइवर के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी इस लिए आवेदक के पास खुद का बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है और उसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से कनेक्ट होना आवश्यक है ।
दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी दस्तावेज :-
- आधार कार्ड ।
- बैंक पासबुक ।
- ड्राइविंग लाइसेंस ।
- पीएसपी बैच नंबर ।
- मोबाइल नंबर ।
दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आवेदक को दिल्ली परिवहन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने APPLICATIONS FOR FINANCIAL ASSISTANCE का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लीक करना होगा ।
- इस पर क्लीक करने के बाद आपके सामने एक दिल्ली ड्राइवर सहायता पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा ।
- उसके बाद आवेदक के द्वारा पूछी गयी जानकारी सही सही भरनी होगी जैसे :- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि ।
- उसके बाद सारी जानकारी सावधानीपूर्वक भरके “SUMBIT” पर क्लीक कर देना इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जायेगा ।
- आपका फॉर्म आवेदन करने के बाद दिल्ली सरकार के द्वारा आपके फॉर्म को सत्यापन करेंगे उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 5000 रूपये भेज दिए जायेंगे ।
दिल्ली सरकार ने जारी किये हेल्पलाइन लाइन नंबर
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते वक़्त किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप राज्य सरकार के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 11-23930763 और 011-23970290 पर कॉल करके पूछ सकते है ।